कर्णप्रयाग। दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल चुराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेेणी ने तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया। चोरी के माल को खुद के पास रखने पर तीनों आरोपियों को एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता बीपी टम्टा ने बताया कि 26 नवंबर 2017 को कर्णप्रयाग के पंवार टेलीकॉम का शटर तोड़कर लाखों के मोबाइल चोरी हो गए थे। मामले में पुलिस ने चोरी के आरोपी कादिर खान निवासी चकस्वार थाना स्वार रामपुर उत्तर प्रदेश को स्वार से, अन्य आरोपी महबूब निवासी रशीदनगर थाना ब्रह्मपुर मेरठ उप्र. और नवाब निवासी शाहजहांपुर मेरठ को गिरफ्तार किया था। तब से आरोपी जेल में थे। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक की अदालत में हुई बहस के बाद तीनों आरोपियों के दोष साबित हुए। टम्टा ने बताया कि अदालत ने रात के समय दुकान का शटर तोड़ चोरी करने के आरोप में तीनों को तीन-तीन साल की सजा और दो-दो हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15-15 दिनों की साधारण सजा बढ़ाई जाएगी। चोरी के सामान को अपने पास रखने पर एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार का जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना अदा नहीं करने पर एक-एक सप्ताह की साधारण सजा बढ़ाई जाएगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।