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चौकी में मारपीट के आरोपों को कोर्ट ने किया खारिज

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चौकी में मारपीट के आरोपों को कोर्ट ने किया खारिज
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। पुलिस चौकी में कुछ लोगों के साथ मिलकर मारपीट करने के आरोपों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। लगभग सात साल से यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा था। आरोप था कि तत्कालीन चौकी प्रभारी प्रेमनगर पीडी भट्ट ने क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ मिलकर मारपीट की और उसे सिगरेट से दागा। न्यायालय ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है।
29 नवंबर 2011 को प्रेमनगर के राकेश कुमार त्यागी ने न्यायालय में पीडी भट्ट व क्षेत्र के दो लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत थी कि पीडी भट्ट ने जमीन के विवाद में बात करने के लिए 29 जुलाई 2011 को त्यागी को चौकी में बुलाया था। आरोप था कि वहां उन्होंने समझौते की बात कही लेकिन जब त्यागी नहीं माना तो पीडी भट्ट ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस बीच दारोगा व पीडी भट्ट ने जलती सिगरेट उसकी दाईं जांघ पर बुझा दी।
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इस मामले में करीब सात साल से सुनवाई चल रही थी। अब पीडी भट्ट के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि न्यायालय में राकेश त्यागी की ओर से प्रस्तुत सभी दलीलों को खारिज किया है। न्यायालय ने सवाल उठाया किया कि जब घटना जुलाई में हुई तो इसकी शिकायत उन्होंने चार माह बाद क्यों की? जिन चोटों का जिक्र उसने आरोपों में किया वह उसके सापेक्ष मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका। जबकि 29 जुलाई 2011 को पुलिस राकेश कुमार त्यागी को चौकी लेकर आई थी। इसका साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीडी भट्ट व अन्य लोगों पर लगाए सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें आरोपमुक्त कर दिया।
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