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जानलेवा हमले के आरोप से पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत पांच बरी

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जानलेवा हमले के आरोप से पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष समेत पांच बरी
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। जानलेवा हमले के आरोप से एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष व डीएवी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कुलदीप कुमार समेत पांच लोगों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। आरोप था कि इन लोगों ने एक व्यक्ति को गोली मारी थी। आरोपियों के खिलाफ साल 2007 में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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घटनाक्रम के अनुसार 12 जून 2007 को अमित थापर नाम का युवक टैगोर विला के पास एक जिम से निकला था। उसी वक्त पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कुलदीप कुमार अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने गोली चला दी। गोली अमित थापर के कंधे पर लगी, जिससे वे घायल होकर जमीन पर गिर गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद अमित थापर की ओर से शहर कोतवाली में कुलदीप कुमार, अभिषेक शर्मा, सिमरन उर्फ अमनदीप और प्रकाश गिरि के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि अपर जिला जज तृतीय गुरुबख्श सिंह की अदालत ने पांचों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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