सवाल : क्या बस, ट्रेन और फ्लाइट से आने वालों के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
डीएम : राज्य के बाहर से आने वाले ट्रेन, बस, फ्लाइट समेत किसी भी तरह से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के वक्त यातायात के माध्यम के बारे में भी पूछा जाता है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना होगा।
सवाल : दूसरे राज्यों से आने वालों को कितने दिन क्वारंटीन करने की व्यवस्था है?
डीएम : दूसरे शहरों से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करने का प्रावधान है। इसमें सात दिन इंस्टीट्यूशनल तथा इतने ही दिन होम क्वारंटीन किया जाता है। गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे तथा 65 साल से अधिक आयु वालों के साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को होम क्वारंटीन की सुविधा है। वहीं, कम संक्रमण वाले शहरों से हवाई जहाज से आ रहे यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा।
सवाल : रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
डीएम : देहरादून स्मार्ट सिटी लि. की वेबसाइट पर नाम, पता, मोबाइल नंबर, यातायात का माध्यम व उसका नंबर तथा आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में से किसी भी सरकारी दस्तावेज का नंबर देना होता है।