जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम दीक्षित ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत घातक है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में ऐसी स्थिति न आए, इसके लिए कोविड-19 के नियमों का पालन जरूरी है।
उन्होंने सभी एजेंसी, व्यापार मंडल आदि से सामाजिक दायित्व निभाते हुए विशेष एहतियात बरतने के साथ अन्य लोगों को भी मास्क पहनने व सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने मेडिकल स्टोर से बुखार आदि की दवाई लेने वालों की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम व स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिए।
एसीएमओ व नोडल वैक्सिनेशन डा. विपुल बिस्वास ने बताया कि जनपद में अधिकांश लोगों को टीका लगा दिया गया है। बैठक में सीएमओ डा. डीपी जोशी, एसडीएम देवेंद्र नेगी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, चेयरमैन रेडक्रॉस अजय पूरी, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा, व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश चौहान आदि मौजूद रहे।
15 अप्रैल को जारी आदेश में विवाह समारोहों सहित अन्य आयोजनों में लोगों के एकत्रित होने की अधिकतम सीमा 200 तय की गई थी। शनिवार को जारी आदेश में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ये रहेंगे पूरी तरह से बंद
- प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा आदि 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन
- प्रदेश में 30 अप्रैल तक सिनेमा हॉल, रेस्ट्रारेंट, बार और जिम आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
रात्रि कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
- कई पालियों में काम करने वाले कर्मचारी को।
- राष्ट्रीय और राज्यमार्ग पर आपातकालीन परिचालन को।
- मालवाहक वाहनों, माल उतारने-चढ़ाने वालों को।
- बसों, ट्रेनों और हवाईजहाजों से उतर कर घर जाने वालों को।
- विवाह समारोह सहित अन्य आयोजनों से आने जाने वालों को।
- नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को।
इसके साथ ही 15 अप्रैल को जारी एसओपी में प्रदेश सरकार ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन न करने, मास्क न लगाने आदि पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी थी, इसको जस का तस रखा गया है।