- फल-सब्जी, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अंडे और पशुचारेसे संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल सकेंगी।
- पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन और स्टेशन से घर) में छूट रहेगी।
- शादी और अन्य समारोह मेंअधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
- निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी।
- शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
- वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों और उनके वाहनों को छूट रहेगी।
- कोविड-19 जांच और टीकाकरण के लिए नजदीकी केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
- केंद्र व राज्य सरकार के सभी शासकीय व अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान, वबीमा कंपनी कार्यालय खुले रहेंगे। संबंधित कर्मियों को पहचान पत्र या संबंधित कार्यालयाध्यक्ष व शाखा प्रबंधक की ओर से जारी पास पर वाहन समेत आवागमन की छूट रहेगी।
- आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों और निर्माण सामग्री से संबंधित वाहनों व औद्योगिक इकाईयों के कार्मिकों व वाहनों को आवागमन से छूट रहेगी। इनसे संबंधित कार्मिकों व वाहनों कोनहीं रोका जाएगा।
- अन्तर्राज्यीय परिवहन के लिए स्मार्ट सिटी के पोर्टल
http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे के भीतर की अवधि की कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।