- सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
- फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
- पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान व उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग, व अन्य गतिविधियां सुबह आठ से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
- नेशनल हाईवे पर मालवाहक व अन्य वाहनों के चालकों व यात्रियों को भोजन पैकिंग कर दिया जा सकेगा।
- निर्माण उपकरण और सीमेंट, सरिया आदि की दुकानें आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
- ऑटो मोबाइल एक्ससरीज की दुकानें पांच जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी।
- राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं।
- राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन।
- गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
- अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
- निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।