17 मई को जारी आदेश में सरकार ने प्रावधान किया था कि राज्य से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ में जाने वाले लोगों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट का प्रावधान इससे पूर्व की एसओपी में भी था।
इसकी वजह से पहाड़ के जिलों में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। मामले को लेकर संशय था, सरकार ने इस संशय को दूर कर दिया है।