यूसीसी रिपोर्ट में इन बातों के शामिल होने की चर्चा
महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष, विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, शादी का पंजीकरण नहीं कराने वाले को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, लिव-इन रिलेशनशिप फैसले के बारे में अपने माता-पिता को सूचित करना होगा, हलाला और इद्दत की प्रथा बंद होगी, बहुविवाह (एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा) भी गैरकानूनी होगा, पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक दिया जाएगा।