कहा, इनका उल्लंघन उपद्रव की श्रेणी में आएगा। इसके लिए पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस एक्ट 83 और आईपीसी की धारा 296 यानी धार्मिक स्थल पर अशांति फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं।