नैनीताल हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में आरोपी बाबा रामदेव के भाई रामभरत की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को 27 को हरिद्वार के पदार्था स्थित पतंजलि फूड पार्क के गेट पर हुई हिंसक झड़प के मामले की सुनवाई हुई।
धमेंद्र सिंह चौहान ने 27 मई 2015 को एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि रामभरत समेत अन्य लोगों ने एकजुट होकर सड़क पर लाठियों और बंदूकों से लैस होकर ट्रक यूनियनों के कर्मचारियों से गाली गलौच और मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से फायर किया।