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ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में योग्यता के मानक बदले, ये होंगे नए नियम

Sun, 27 Aug 2017 08:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पौड़ी
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पहले जहां इंटरमीडिएट के बाद आवेदक ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के पात्र हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। योग्यताओं के मानक बदल दिए गए हैं।
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ग्राम विकास अधिकारी पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट की जगह अब स्नातक कर दी गई है। ग्राम्य विकास आयुक्त उत्तराखंड ने इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग को भी पत्र प्रेषित किया है।  

अपर आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखंड डा. आरएस पोखरिया ने बताया कि सेवा नियमावली 2011 में ग्राम विकास अधिकारी पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक निर्धारित की गई थी लेकिन अब शैक्षिक योग्यता के मानक बदल दिए गए हैं। 
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स्नातक के साथ ही कंप्यूटर भी जरूरी

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अब इस पद की शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, विज्ञान, अर्थशास्त्र व कार्मस में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही कंप्यूटर में सीसीसी लेबल का प्रमाण पत्र कर दी गई है।  

आयुक्त ने बताया कि उत्तराखंड में ग्राम विकास अधिकारी के 236 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को भी इस संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।
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