15 मार्च को होगी सौरभ की जमानत याचिका पर सुनवाई
अंकिता हत्याकांड के तीन आरोपियों में एक सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी थी मगर सुनवाई किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब अदालत इस मामले में 15 मार्च को सुनवाई करेगी। जबकि नियमित केस में तीनों आरोपियों पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे) जमानत याचिका बहस के लिए अगली तिथि लगा दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि सोमवार को एक अधिवक्ता के पिता के निधन के कारण बार संघ के अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस कारण अदालत में सुनवाई के लिए लगी एक हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर बहस की तिथि बदलकर 15 मार्च कर दी गई है। अंकिता हत्याकांड के नियमित केस में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने के लिए 18 मार्च की तिथि यथावत है। आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा।
ये था पूरा मामला
बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।