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प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे 10 हजार से ज्यादा का नगद भुगतान

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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प्रत्याशी एक दिन में 10 हजार रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे। इससे ऊपर का भुगतान उन्हें चेक के माध्यम से करना होगा।
यह निर्देश शनिवार को व्यय पर्यवेक्षकों ने टिहरी लोकसभा सीट के प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को बैठक में दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को व्यय पर्यवेक्षक एसके जफरूल हक तनवीर और महेश चंद गुप्ता ने प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान नोडल अधिकारी लेखा मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह ने प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान अपने व्यय संबंधी विवरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी एक दिन में 10 हजार रुपये से अधिक का नकद भुगतान नहीं करेगा। इसके साथ ही प्रतिदिन होने वाले खर्च का विवरण दैनिक व्यय रजिस्टर में दर्ज करेगा। विभिन्न स्रोतों से आई धनराशि को बैंक में जमा करना होगा और इसके बाद चेक के माध्यम से ही भुगतान किया जा सकेगा। प्रत्याशियों को चुनाव समाप्ति के 30 दिन के भीतर सभी व्यय का विवरण जमा कराना होगा। ऐसा न किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 के तहत उन्हें अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। बैठक के दौरान प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों की कई शंकाओं का समाधान भी किया गया।
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सफेद, पीले और गुलाबी रंग के होेंगे पन्ने
रजिस्टर में तीन अलग अलग रंगों के पन्ने दिए गए हैं। इनमें सफेद रंग के पन्नों पर दैनिक लेखा जोखा लिखना होगा। गुलाबी रंग के पेपर पर नकद व्यय का ब्यौरा और पीले रंग के पेज पर बैंक लेनदेन संबंधी खर्च ब्योरा लिखना होगा।
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