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चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

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ब्यूरो/अमर उजाला
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ऋषिकेश।
अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख, पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अधिवक्ता केडी लखेरू के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रश्मि गोयल की अदालत में मेघ सिंह पोखरियाल निवासी श्यामपुर के पांच लाख रुपये के चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया गया। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने आरोपी विनोद कंडियाल निवासी गढ़ी होशियारपुर, ऋषिकेश को छह माह के कारावास सुनाई है। साथ ही पांच लाख, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विनोद को न्यायालय से ही जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि एक अक्टूबर 2013 को विनोद कंडियाल ने जमीन खरीदने के लिए मेघ सिंह को पांच लाख रुपये का चेक दिया था। वह चेक 25 अक्टूबर 2013 को बाउंस हो गया। बताया कि अर्थदंड जमा नहीं पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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