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किशोरी के अपहरण के दोषी को 12 वर्ष की कैद

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देहरादून। किशोरी के अपहरण कर उस पर शादी का दबाव बनाने के दोषी को 12 साल की सजा हुई है। स्पेशल पॉक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी पर अलग अलग धाराओं में 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माना ने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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मुकदमा 11 सितंबर 2019 को कैंट थाने में दर्ज किया गया था। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि क्षेत्र की एक किशोरी (16) दो महीने से लापता थी। कैंट थाना पुलिस ने ही किशोरी के पिता को उसके मिलने के बारे में सूचना दी थी। पुलिस ने एक आरोपी नरेंद्र निवासी चकराता क्षेत्र को गिरफ्तार किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि नरेंद्र से उसकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी। उसने अपना नाम पंकज बताया था। वह उसे बजावाला में मिली थी। आरोप है कि उसने किशोरी से शादी करने की बात कही थी, लेकिन नरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था। उसके दो बच्चे भी थे। पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में अभियोजन ने कुल छह गवाह पेश किए, जिनके आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।
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