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मानक पूरा किए बगैर चल रहे स्कूल के संचालन पर रोक

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ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
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रानीपोखरी स्थित विद्यालय में बिना मान्यता शैक्षणिक गतिविधियों पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जिला शिक्षाधिकारी बेसिक राजेंद्र सिंह रावत ने जांच रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की है।
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जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा आरएस रावत ने बताया कि डीपीएस रानीपोखरी के पास शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं है। विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा 11 महीने के लिए किराये पर ली गई जमीन व भवन पर स्कूल चलाया जा रहा है। इसकी समयसीमा चार जुलाई 2018 से पांच जून 2019 तक है। अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय सोसायटी की जरूरत के हिसाब से निजी भवन तथा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराये या लीज पर जमीन उपलब्ध होने पर ही मान्यता दी जाती है। रानीपोखरी निवासी मोहन सिंह बिष्ट की शिकायत पर बीती 25 जनवरी को उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला को जांच सौंपी गई थी। मुख्य शिक्षाधिकारी ने 22 फरवरी को तत्काल कक्षाओं का संचालन बंद करने के निर्देश दिए थे। साथ ही भवन और मान्यता के मानकों को पूरा करने के बाद ही विद्यालय का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जिला शिक्षाधिकारी ने बताया कि इसे लेकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
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