अदालत ने आईपीएल फिक्सिंग मामले में आरोपी क्रिकेटर अजीत चंदीला व दो अन्य की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि तीनों के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश कुमार ने चंदीला, पूर्व रणजी खिलाड़ी बाबू राव यादव और दीपक कुमार की जमानत 50-50 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके व एक-एक अन्य जमानत राशि पेश करने पर मंजूर की। आरोपी मई से जेल में हैं।
अदालत ने पुलिस की स्पेशल सेल को फटकार लगाते हुए कहा कि इनके खिलाफ पेश मामले की कड़ी आपस में नहीं जुड़ रही हैं। इनका दाऊद के सिंडीकेट से लिंक साबित नहीं हो पाया है।
अदालत ने पुलिस आयुक्त को अपने स्तर पर मामले को एक माह में देखने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि वे मामले को देखने के बाद अचंभित हैं।
पांच बुकीज को जमानत देने से किया इंकार
अदालत ने पांच अन्य आरोपियों जितेंद्र कुमार जैन, रमेश व्यास, अश्वनी अग्रवाल, सुनील भाटिया व फिरोज फरीद अंसारी को जमानत देने से इंकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ मकोका के तहत मामला बनता है। वहीं, अदालत ने एक अन्य आरोपी चंद्रेश प्रकाश जैन उर्फ चंद्रेश जैन की जमानत पर सुनवाई लंबित रखी।
आरोपी पर जुपीटर के नाम से फिक्सिंग करने का आरोप है। अदालत ने क्रिकेटर श्रीसंत सहित जमानत पाए अन्य 19 आरोपियों की जमानत रद्द करने संबंधी पुलिस के आवेदन पर सुनवाई के लिए 7 अक्तूबर तय की है।