इस वर्षान्त में मुट्ठीभर युवाओं द्वारा मूल निवास और मजबूत भूमि कानून की मांग को लेकर देहरादून में आहूत महारैली में जिस तरह जनसैलाब उमड़ पड़ा उसे उत्तराखण्ड की जनता की भावनाओं का उद्वेग ही कहा जा सकता है। चूंकि उत्तराखण्ड में अभी तक मूल निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जनभावनाओं का यह विस्फोट फिलहाल लोगों की संस्कृतिक पहचान के लिए ज्यादा लगता है।
बाहरी लोगों द्वारा की जा रही जमीनों की खरीद फरोख्त पर मजबूत भू-कानून के जरिए रोक लगाने की मांग भी कमोवेश जनसांख्यिकी के असन्तुलन को रोक कर पहाड़ी लोगों की सांस्कृतिक पहचान अक्षुण रखने के लिए ही है। लेकिन मूल निवास का मुद्दा अन्ततः नौकरियों और अन्य सरकारी सुविधाओं तक ही पहुंचेगा जिसे संवैधानिक रुकावटों से गुजरना होगा, क्योंकि भारत का संविधान अपने नागरिकों को समानता के मौलिक अधिकार के साथ राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव की स्पष्ट मनाही करता है।
सवाल केवल उत्तराखण्ड के मूल निवास आन्दोलन तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा जन्म के आधार पर राज्यवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की जा चुकी थी। मूल निवास के आधार पर विरोध और समर्थन की बहसों के बावजूद कुछ राज्यों में जन्म के आधार पर और कुछ में भाषा के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू हो चुकी है। इसलिए आज मांग उत्तराखण्ड से उठ रही है तो कल देश के अन्य राज्यों में भी यह मांग उठेगी। आरक्षण का मुद्दा एक संवैधानिक विषय होने के कारण विभेद विहीन समान अवसरों की गांरटी देने वाले अनुच्छेद 16 के उपखण्डों में संशोधन भी संसद ही कर सकती है। इसलिए समय आ गया है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में स्पष्ट नीति बना कर एक ही बार में संविधान में आवश्यक संशोधन करें।
मूल निवास या जन्म के आधार पर आरक्षण की बात उठती है तो संविधान के अनुच्छेद 16के उपखण्डों का जिक्र आवश्यक हो जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद-16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को संदर्भित करता है जबकि अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16(2) यह भी स्पष्ट करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(3) इन कानूनों को अपवाद प्रदान करता है।
इसमें कहा गया है कि संसद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के किसी विशेष स्थान की आवश्यकता निर्धारित करने वाला कोई भी कानून बना सकती है जिसमें सार्वजनिक पद या रोजगार हो। छूट देने की यह एक ऐसी शक्ति केवल स्पष्ट रूप से संसद में निहित है, न कि किसी राज्य विधानमंडल में। इसका मतलब यह है कि जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में निर्णय केवल भारत की संसद ही ले सकती है, किसी राज्य की कोई विधायिका नहीं। संसद अब तक इस प्रावधान का लाभ आघ्र प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को दे चुकी है। कुछ राज्यों को छूट देना और कुछ को छूट से वंचित रखना भी राज्यों के समानता के अधिकार का हनन है।
महाराष्ट्र में, जो कोई भी 15 साल या उससे अधिक समय से राज्य में रह रहा है, वह सरकारी नौकरियों के लिए तभी पात्र है, जब वह मराठी में पारंगत हो। तमिलनाडु भी ऐसी परीक्षा आयोजित करता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने मूल निवास के बजाय भाषा को राज्य की सेवाओं में नियुक्ति का आधार बनाया है। इन राज्यों की सेवाओं की चयन प्रकृया में शामिल परीक्षाओं में राज्य की भाषा का ज्ञान आवश्यक विषय रखा गया है। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 371 में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 371डी के तहत, आंध्र प्रदेश को निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय कैडरों की सीधे भर्ती करने की अनुमति है।