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पीड़ितों को समय से मिले राहत राशि: डीसी

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झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्रत्येक पात्र मामले में पीड़ितों को निर्धारित समयावधि में राहत राशि उपलब्ध कराना संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी न हो।
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डीसी मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, राहत राशि वितरण और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफआईआर दर्ज होते ही इसकी सूचना जिला कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि राहत राशि जारी करने की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।

जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 में अधिनियम के तहत पात्र 13 मामलों के लिए 17 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार पीड़ितों को 85 हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
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