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शहीद गौरव दत्त की पत्नी को 60 और मां को 40 फीसदी मिलेगी पेंशन

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झज्जर। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने शहीद नौसैनिक गौरव दत्त की उदारीकृत पारिवारिक पेंशन उनकी पत्नी पूनम और मां निर्मला देवी के बीच बांटने का आदेश दिया है। इसके तहत पत्नी को 60 फीसदी और मां को 40 फीसदी पेंशन मिलेगी।
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गौरव दत्त की 19 मई 2020 को आईएनएस सुमेधा पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को युद्ध हताहत घोषित किया गया था, जिसके बाद परिवार उदारीकृत पारिवारिक पेंशन का पात्र बना। उनकी मां निर्मला देवी ने पेंशन में हिस्सेदारी के लिए आवेदन किया था, जबकि पत्नी पूनम ने भी इस पर अपना दावा पेश किया।
बेटे की मृत्यु के बाद अकेली रह गईं मां
जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग, झज्जर के कल्याण अधिकारी ने मामले की जांच कर दोनों के बयान दर्ज किए। रिपोर्ट में नौसेना पेंशन विनियमन, 1964 के विनियमन 129 के तहत पेंशन बांटने की सिफारिश की गई थी। निर्मला देवी ने बताया कि उनके पति 10 साल से अधिक समय से लापता हैं। उनके दो अन्य बच्चे विवाहित हैं और अलग रहते हैं। गौरव ही उनकी देखभाल करते थे। बेटे की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई हैं।
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पेंशन बांटने पर पूनम को आपत्ति नहीं
पूनम ने बताया कि वह पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर धारोली गांव में रह रही हैं। उन्हें 14,010 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भुगतान मिल रहा है और वह पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने पेंशन अपनी सास के साथ बांटने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
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