बिग बाजार में स्वीट कॉर्न फूड प्रोडक्ट के अधिक दाम वसूलने की शिकायत पर उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है।
आयोग ने स्वीट कॉर्न के पैक को सील कर दिया है। साथ ही जिलाधिकारी और मुख्य नगर अधिकारी को अगली तिथि से पहले इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
आरटीआई एक्टिविस्ट भूपेंद्र कुमार ने एक उपभोक्ता से मिली शिकायत को आयोग के समक्ष रखा था। भूपेंद्र कुमार ने आयोग को बताया कि बिग बाजार, देहरादून ने उपभोक्ता पंकज गुप्ता से डेलमोंट स्वीट कॉर्न की कीमत खुदरा मूल्य से अधिक वसूली है।
425 ग्राम के इस पैक पर अधिकतम खुदरा मूल्य 90 रुपये प्रिंट है जबकि बिग बाजार में उनसे 19 दिसंबर 2015 को लगभग दुगुनी रकम 175 रुपये वसूल की गई।
शिकायत में यह भी आशंका जताई गई कि बिग बाजार में पंकज गुप्ता की तरह ही अन्य उपभोक्ताओं से भी धोखाधड़ी की जाती होगी। इसलिए यह मामला गंभीर है।
आयोग से गुहार लगाई कि ऐसे में हजारों लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस पर आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। शिकायतकर्ता ने आयोग के समक्ष बिग बाजार से मिली बिल की रसीद और खरीदा गया स्वीट कार्न का टिन भी प्रस्तुत किया। आयोग के सदस्य जस्टिस राजेश टंडन मामले की सुनवाई कर रहे हैं।