-फोटो 82 : उपमंडल के गांव खैरपुर में कृषि विभाग की ओर से लगाया गया वायु गुणवत्ता मापक सेंसर। स्
बहादुरगढ़। पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने गांव खैरपुर में पीएम 2.5 सेंसर लगाया है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर पांच से 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने के साथ जमीन की रेड एंट्री और एफआईआर की सिफारिश भी की जाएगी।
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. सुनील कौशिक ने बताया कि वर्ष 2023-24 में खैरपुर प्रदूषण हॉटस्पॉट रहा था। उपायुक्त ने 23 सितंबर से 23 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पराली जलाने पर रोक के आदेश जारी किए हैं। दो एकड़ तक पांच हजार, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा।
वहीं, पराली प्रबंधन के लिए सीआरएम योजना के तहत किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि, पंचायत और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सत्यापन करेंगे।
-फोटो 82 : उपमंडल के गांव खैरपुर में कृषि विभाग की ओर से लगाया गया वायु गुणवत्ता मापक सेंसर। स्रोत विभाग
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