प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन विभाग, प्रदेश के सभी उपायुक्तों और एसडीएम शिमला से जानकारी मांगी है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं।
मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर अवैध तरीके से कब्जा किए जाने के मुद्दे को लेकर मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।