संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। घर में जबरन घुसकर मारपीट, दंगा करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में सेशन जज रितु वाईके बहल ने चार आरोपियों सुनील, विक्रम, हिमांशु और गौरव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने सभी आरोपियों को निजी मुचलका और जमानती पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामला सतनाली थाना क्षेत्र का है, जहां 18 जून को आपसी रंजिश के चलते आरोपियों पर अंकित और उत्तम के घर में जबरन घुसकर मारपीट करने, दंगा करने तथा बीच-बचाव करने आए लोगों के सामने पीड़ितों को जान से मारने की धमकी देकर फरार होने का आरोप है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि सभी आरोपी कॉलेज के छात्र हैं, जिनकी आयु 22 से 25 वर्ष के बीच है और वे 29 जून से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के अलावा आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा जमानत नहीं मिलने से उनका भविष्य और करियर प्रभावित होगा।
वहीं सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी युवा हैं, उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है और जांच अभी जारी है। ऐसे में उन्हें निरंतर हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है।