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दिल्ली दंगों में नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर नियुक्त

Sat, 02 May 2020 05:30 AM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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delhi high court
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दिल्ली में नागरिकता संसोशन कानून और एनआरसी के विरोध में हुए दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दिल्ली में क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की है।

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दंगों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कमिश्नर द्वारा आंकलन किया जाएगा और फिर हर्जाना वसूला जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस एन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

क्लेम कमिश्नर दिल्ली में हिंसा के दौरान निजी और सरकारी संपत्ति को पहुंचे नुकसान का आंकलन करेंगे। आंकलन रिपोर्ट तैयार होने के बाद कमिश्नर अपनी टीम के साथ हर्जाना वसूलने की योजना पर काम करेंगे।
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क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति दिल्ली सरकार के गृह विभाग की मदद से की गई है। हालांकि क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए दिल्ली पुलिस ने काफी पहले  ही दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। 

दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 53 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दौरान दुकानों, आॅफिसों और घरों में आग लगा दी गई थी। इस बीच निजी और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। दंगों के बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और अभी भी पुलिस मामले से जुड़े लोगों की जांच कर रही है। 

दंगों में शामिल लोगों की पुष्टि होने के आधार पर जो लोग आरोपी पाए गए, उनसे नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के नेतृत्व में बनी टीम हर्जाना वसूलेगी। इसके साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग हर्जाना नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में हुए दंगों के बाद सरकार ने क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति कर लोगों से ही दंगों में हुए नुकसान की भरपाई करवाई थी।

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