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इरफान सोलंकी को बड़ा झटका: कोर्ट ने खारिज कीं चारों अर्जियां, शरीफ ने दी गवाही...खुद को बताया बेगुनाह

Tue, 19 Sep 2023 10:46 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि शरीफ से उसकी विधानसभा व उसकी विधानसभा के विधायक के बारे में प्रश्र पूछा गया। समय खत्म होने के कारण शेष जिरह आज होगी।
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में इरफान के अधिवक्ता की ओर से लगभग एक माह पहले एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में दी गईं चारों अर्जियां विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने खारिज कर दी हैं। इरफान व रिजवान की ओर से बचाव पक्ष को गवाही पेश करनी है। पहली व दूसरी अर्जी में कहा गया था कि दस्तावेजों को देखकर लगता है कि कनीज ने ही तहरीर में नजीर के फर्जी हस्ताक्षर बनाए हैं

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इसलिए हस्तलेख विशेषज्ञ से नजीर फातिमा और कनीज जेहरा के लेख व कथित हस्ताक्षर की जांच व मिलान न्यायालय की फाइल व तहरीर से कराई जाए। तीसरी अर्जी में घटना के दिन सात नवंबर 2022 को डायल 112 पर दी गई। घटना की सूचना के संबंध में लखनऊ स्थित डायल 112 के मुख्यालय से रिपोर्ट मंगाए जाने की मांग की गई थी।
चौथी अर्जी में मुकदमे की वादिनी नजीर फातिमा की बेटी कनीज जेहरा, मुकदमे के गवाह अकील अहमद व मो.नसीम और आरोपी इरफान व रिजवान सोलंकी के मोबाइल नंबरों की सात और आठ नवंबर 2022 की कॉल डिटेल रिपोर्ट और लोकेशन हिस्ट्री मोबाइल कंपनी व सर्विलांस विभाग के पूर्वी जोन के पुलिस उपायुक्त से मंगाने की मांग की गई थी।

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आधार न पाते हुए अर्जियां खारिज कीं
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन की ओर से सभी अर्जियों पर आपत्ति जताई गई थी। मुकदमें को लंबित रखने के लिए अर्जियां देने की बात कही गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पर्याप्त आधार न पाते हुए चारों अर्जियां खारिज कर दी हैं।

शरीफ ने दी गवाही, खुद को बेगुनाह बताया
जाजमऊ आगजनी मामले में अभियुक्त मो.शरीफ ने सोमवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। अभियोजन ने शरीफ से जिरह भी शुरू कर दी थी लेकिन समय पूरा होने के कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। शेष जिरह मंगलवार को होगी। गवाही के दौरान शरीफ ने कोर्ट में बताया कि घटना के दिन 7 नवंबर को उसकी बेटी का जन्मदिन था और वह परिवार के साथ जन्मदिन समारोह मना रहा था।
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शेष जिरह मंगलवार यानि आज होगी
एक दिन पहले छह नवंबर को उसे पुताई और फॉलसीलिंग का एक ठेका मिला था जिसके काम में वह व्यस्त था। वह घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। घटना के बाद सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसवाले उसे घर से पकडक़र ले गए और गिरफ्तारी दिखाई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि शरीफ से उसकी विधानसभा व उसकी विधानसभा के विधायक के बारे में प्रश्र पूछा गया। समय खत्म होने के कारण शेष जिरह मंगलवार को होगी।
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