आधार न पाते हुए अर्जियां खारिज कीं
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन की ओर से सभी अर्जियों पर आपत्ति जताई गई थी। मुकदमें को लंबित रखने के लिए अर्जियां देने की बात कही गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पर्याप्त आधार न पाते हुए चारों अर्जियां खारिज कर दी हैं।
शरीफ ने दी गवाही, खुद को बेगुनाह बताया
जाजमऊ आगजनी मामले में अभियुक्त मो.शरीफ ने सोमवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। अभियोजन ने शरीफ से जिरह भी शुरू कर दी थी लेकिन समय पूरा होने के कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। शेष जिरह मंगलवार को होगी। गवाही के दौरान शरीफ ने कोर्ट में बताया कि घटना के दिन 7 नवंबर को उसकी बेटी का जन्मदिन था और वह परिवार के साथ जन्मदिन समारोह मना रहा था।
शेष जिरह मंगलवार यानि आज होगी
एक दिन पहले छह नवंबर को उसे पुताई और फॉलसीलिंग का एक ठेका मिला था जिसके काम में वह व्यस्त था। वह घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। घटना के बाद सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसवाले उसे घर से पकडक़र ले गए और गिरफ्तारी दिखाई थी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि शरीफ से उसकी विधानसभा व उसकी विधानसभा के विधायक के बारे में प्रश्र पूछा गया। समय खत्म होने के कारण शेष जिरह मंगलवार को होगी।