जम्मू-कश्मीर में राइट टू इन्फार्मेशन (आरटीआई) एक्ट पर अमल के मामले में दर्जनाें विभाग सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रदेश सूचना आयुक्त ने 63 ऐसे सरकारी दफ्तरों की पहचान की है, जो अभी तक जेएंडके आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 4(बी) का पालन नहीं कर पाए हैं। इन कार्यालयाें की सामान्य प्रशासन विभाग से शिकायत की जाएगी, ताकि जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दरबार मूव के बाद श्रीनगर में प्रदेश सूचना आयोग के कार्यालय का कामकाज शुरू करते समय आयुक्त ने मामलों की समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने कहा राज्य के 223 कार्यालयों में से केवल 160 ही एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, जबकि 63 कार्यालयों ने एक्ट की धाराओं के तहत अमल नहीं किया है।
उन्हाेंने फौरन इस मामले को जीएडी के संज्ञान में लाने की हिदायत जारी की। आयुक्त ने आयोग के पास मार्च और अप्रैल महीने में दर्ज हुई शिकायतों और उनके निपटारे की स्थिति भी जांची। इस दौरान दी गई जानकारी के अनुसार 76 मामलाें का आयोग ने निपटारा किया है, जिसके फैसले वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।
आयुक्त ने सूचना मांगने वालों की सहूलियत को प्राथमिक लक्ष्य बताते हुए कहा जम्मू संभाग सहित जिला स्तर की शिकायतों की सुनवाई के लिए आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा फरहाम की है।