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दहेज लोभियों ने विवाहिता को किया प्रताड़ित: दवा खिलाकर कराया गर्भपात, पति बोला- ...तभी अपनाऊंगा

Mon, 03 Nov 2025 02:07 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़

सार

रायगढ़ जिले में दहेज़ में मोटर सायकल नहीं लाने की बात को लेकर एक विवाहित महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस पति समेत तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस मामले की जांच में जुटी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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रायगढ़ जिले में दहेज़ में मोटर सायकल नहीं लाने की बात को लेकर एक विवाहित महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस पति समेत तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने बताया की नावापारा टेन्डा निवासी प्रेम कुमार राठिया के साथ 12 मार्च 2023 में सामाजिक रीति रिवाज़ के साथ उसका विवाह हुआ था। विवाह के दौरान महिला के पिता ने अपने सामर्थ अनुसार सोना, चांदी के जेवर, पलग, सोफा सेंट ड्रेसिंग टेबल, एलईडी टीव्ही, फ्रीज, कुलर, पंखा, रेंजर सायकल, बर्तन, एवं अन्य सामान उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। 

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महिला ने बताया की विवाह के पश्चात वह अपने ससुराल गई तब  उसके पति प्रेमकुमार राठिया और दादी कमला और चाची सुरेखा उसे दहेज़ में मोटर सायकल नहीं लाई हो कहकर लडाई झगडा करते हुये ताना देते थे। साथ ही अपने पिता से मोटर सायकल आओ कहकर उसका पति उससे गाली गलौज एवं मारपीट भी की।

दवाई खिला कर करा दिया गर्भपात
 महिला ने बताया है की जब वह गर्भवती थी दिसम्बर 2023 में उसके पति, दादी और चाची ने मिलकर उसे जबरन दवाई खिला कर गर्भपात करा दिया। इस दौरान तबियत बिगड़ने पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। इस बीच पीड़िता ने अपने पिता को पूरी बात बताई। तब उसके पिता उसे अपने साथ ले गए और उसका इलाज कराया। 
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मोटर सायकल मिलने पर ही अपनाऊंगा
पीड़िता ने बताया की ठीक होने के बाद जब उसने अपने पति को फोन करके लेने आने को कहा तब उसके पति प्रेमकुमार राठिया ने कहा की जब तक तुम्हारे पिता दहेज़ में मोटर सायकल नहीं देंगे तब तक तुम्हे लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही पत्नी के रूप में अपनाउगा।

तीन के खिलाफ एफआईआर
बहरहाल महिला की शिकायत के बाद पुलिस उसके पति प्रेम कुमार राठिया, दादी सास कमला बाई एवं चाची सास सुरेखा राठिया के खिलाफ धारा 498 (ए) के तहत अपराध दर्ज करते हुए पुरे मामले की जांच की जा रही है।

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