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Kabirdham: बुजुर्ग मां की पीट-पीटकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Fri, 18 Oct 2024 03:57 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम

सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है।
 
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कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है। आरोपी ने अपने बुजुर्ग मां की बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामला पंडरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पाढ़ी में 9 मई 2023 का है। 

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जानकारी अनुसार, आरोपी श्रवण चंद्रसेन (36) पुत्र मोहन चंद्रसेन निवासी ग्राम पाढ़ी, थाना पंडरिया जिला कबीरधाम की अपनी मां बदन बाई से कुछ बातों को लेकर कहासुनी हो गई। आरोपी ने गुस्से में अपनी मां पर बांस के डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया। बूढ़ी मां बुरी तरह से घायल हो गई। मारपीट की आवाज सुनकर घरवाले भी पहुंचे और बीच-बचाव कर बुजुर्ग को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया लाया गया।

यहां इलाज के दौरान मां का मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। कोर्ट में करीब डेढ़ साल चली सुनवाई बाद आज शुक्रवार को आरोपी को धारा-302 के तहत आजीवन कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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