बहुचर्चित दो हजार करोड़ से अधिक कोल लेवी स्कैम मामले में गुरुवार को भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच अब मामले में जल्द अपना फैसला सुना सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनावी खर्च में किया था। इसके बाद विधायक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत में बहस के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। केवल दूसरे आरोपी यानी सूर्यकांत तिवारी को जानने से वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधी नहीं बन जाते।