छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
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छत्तीसगढ़ में कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर जिला प्रशासन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। 15 अक्तूबर तक आवेदन करने की आखिरी तारीख रखी गई है। कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को इसके लिए एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होगा।
ये फॉर्म रायपुर जिले की वेबसाइट www.raipur.gov.in से लिया जा सकता है। आवेदन के साथ कोविड-19 डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। संक्रमण से मृत व्यक्ति के लिए परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जानी है
अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा बने कमेटी के अध्यक्ष
रायपुर जिला प्रशासन ने डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी (सीडीएसी) सर्टिफिकेट के लिए एक समिति का गठन भी किया है। अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में करना होगा।
आवेदन जमा करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी
प्रशासन के आदेश के मुताबिक, CDAC सर्टिफिकेट के लिए सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक आवेदन जमा होगा। इसके बाद कमेटी आवेदन की जांच करे सर्टिफिकेट जारी करेगी। इसके लिए आवेदक को मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। इस प्रकिया के बाद रायपुर के तहसील कार्यालय में आवेदन जमा होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगाना अनिर्वाय है। सरकार ने कहा है कि कि कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक, रायपुर में अभी तक कोरोना से करीब 3200 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 15.50 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा जाएगा।