CG Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन तारीख की घोषणा होने के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय विश्रामगृहों पर राजनैतिक दल के प्रतिनिधि नहीं रुक सकेंगे। यहां ठहरने के लिए उन्हें निर्धारित राशि जमा करना पड़ेगी। इसके बाद उन्हें इसका रसीद भी दिया जाएगा। इसे लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं।
आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में शासकीय और अर्द्धशासकीय विश्रामगृह, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में किसी भी राजनैतिक दल के प्रतिनिधि, मंत्रीगणों या पदाधिकारियों चुनाव प्रचार-प्रसार या राजनैतिक उद्देश्य से नहीं रुक सकेंगे। इन जगहों पर राजनैतिक गतिविधी नहीं कर सकेंगे। रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जरूरी आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, शासकीय प्रयोजनों के लिए मंत्रीगणों के दौरों के दौरान पात्रता अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध कराया जा सकेगा।
48 घंटे से अधिक नहीं रुक सकेंगे नेता
इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर रसीद भी दी जाएगी। विश्राम गृहों में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि जानकारी लिखी जाएगी। एक व्यक्ति को 48 घंटे के लिए ही विश्राम गृह मे कक्ष आरक्षित किया जा सकेगा। उससे अधिक अवधि के लिए कोई कक्ष आरक्षित नहीं होगा। कक्ष आरक्षित होने पर आगंतुक केवल तीन वाहन ही ला सकेंगे। विश्राम गृह में संबंधित व्यक्ति को तीन से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। शासकीय भवनों, विश्राम भवनों और गेस्ट हाउसों का आरक्षण अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी की ओर से किया जाएगा।
जारी आदेशानुसार शासकीय गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में कक्षों का आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कक्ष आबंटित किए जाएंगे। विश्राम गृहों मेंन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षकों को कक्ष आबंटित किए जाएंगे वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को नहीं रुक सकेंगे। प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की ओर से निरीक्षण के दौरान मांगे जाने पर अभिलेखों को जांच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों और प्रेक्षकों के लिए सदैव कक्ष आरक्षित रहेंगे।