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Bilaspur: अरपा नदी के संरक्षण को लेकर दायर पीआईएल पर हाईकोर्ट ने शासन से कार्ययोजना मांगी, कल अगली सुनवाई

Mon, 05 Feb 2024 10:44 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर

सार

कोर्ट ने कहा है कि विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें और कब-कब क्या काम पूरे किए जाएंगे, इसे लेकर भी रिपोर्ट पेश करें।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि इसके लिए आगे की कार्ययोजना क्या है? अगर कार्ययोजना बनाई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। कोर्ट ने कहा है कि विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दें और कब-कब क्या काम पूरे किए जाएंगे, इसे लेकर भी रिपोर्ट पेश करें। हाईकोर्ट ने कहा है कि शासन-प्रशासन यह व्यवस्था करे कि ड्रेनेज वाटर क्लीन होकर ही अरपा नदी में छोड़ा जाए। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार 6 फरवरी को होगी।

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अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा निवासी रामनिवास तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें अरपा नदी में 12 महीने पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़े जाने की मांग की है। जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही बिलासपुर व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर को तलब कर अरपा नदी के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में किए जाने वाले कार्य को लेकर जानकारी मांगी थी, साथ ही रिवाइवल कमेटी बनाने का निर्देश भी जारी किए थे। कोर्ट के निर्देश पर दोनों जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में संवर्धन समिति भी बनाई गई है।
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