अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा निवासी रामनिवास तिवारी ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें अरपा नदी में 12 महीने पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़े जाने की मांग की है। जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही बिलासपुर व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर को तलब कर अरपा नदी के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में किए जाने वाले कार्य को लेकर जानकारी मांगी थी, साथ ही रिवाइवल कमेटी बनाने का निर्देश भी जारी किए थे। कोर्ट के निर्देश पर दोनों जिलों के कलेक्टर की अध्यक्षता में संवर्धन समिति भी बनाई गई है।