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Chhattisgarh: विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी, जानें मामला

Wed, 17 Apr 2024 09:23 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर

सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। नियमानुसार प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in
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विस्तार
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तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अंकित अरोड़ा और रूंगटा कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश हिमटे के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने दोनों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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आशीष साहू रूंगटा कॉलेज में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। वेतन का नियमित रूप से भुगतान न होने से व्यथित होकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के समक्ष विश्वविद्यालय विनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया।

लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी नियमानुसार प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें विनियम में उल्लेखित नियमों के तहत कार्रवाई कर प्रकरण का निराकरण दो माह में करने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया।
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निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की। मामले पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने रजिस्ट्रार अंकित अरोरा और कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश हिमटे को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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