फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खाद्य सामग्री में मिलावट: कोर्ट ने 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, एक महीने में लिए गए 54 सैंपल

Mon, 29 Jul 2024 08:48 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा

सार

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नवागढ़ स्थित विभिन्न फर्म का निरीक्षण कर जांच के लिए 54 नमूने लिए गए। मौके पर प्राथमिक जांच कर 51 नमूने मानक पर खरे व तीन नमूने अमानक पाए गए।
विज्ञापन
सैंपल लेते कर्मचारी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बेमेतरा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को अमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अलग-अलग मामले में कुल 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू कुर्रे ने बताया कि अमानक स्तर के पाए गए खाद्य पदार्थों पान मसाला, चना बेसन, मिथ्याछाप बेकरी प्रोडक्ट, चिली पाउडर, चायपत्ती एवं मिथ्याछाप पोहा इत्यादि के विक्रेता तथा निर्माता फर्म को कुल एक लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार बिना खाद्य लाइसेंस संचालित पाए जाने पर बेरला ब्लॉक स्थित फर्म श्रीराधेमणी कोल्ड स्टोरेज, ग्राम हरदी को कोर्ट ने 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

विज्ञापन


जांच में अमानक स्तर के पाए गए खाद्य पदार्थों के प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत कर दंडित कराया जा रहा है। दूसरी ओर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बारिश के सीजन को ध्यान में रखते हुए जिला अंतर्गत होटल, गुपचुप कार्नर, मिष्ठान भंडार, होटल, ढाबा, डेयरी व बेकरी फर्म इत्यादि का निरीक्षण किया। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नवागढ़ स्थित विभिन्न फर्म का निरीक्षण कर जांच के लिए 54 नमूने लिए गए। मौके पर प्राथमिक जांच कर 51 नमूने मानक व तीन नमूने अमानक पाए गए। दिलीप मिष्ठान भण्डार नवागढ़ से अमानक पाए गए 6 किग्रा मिल्क केक, अखाद्य रंग से बने चाट मसाला को मौके पर नष्ट किया गया। गुणवत्ता में शंका के आधार पर पनीर लूज का नमूना लिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें