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Bemetara District Court: हत्या के दोषी को आजीवन कैद की सजा, एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

Fri, 08 Dec 2023 05:55 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा

सार

बेमेतरा जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 
 
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जिला कोर्ट बेमेतरा - फोटो : अमर उजाला
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बेमेतरा जिले के पिपरभट्ठा गांव में हुई हत्या के मामले में बेमेतरा जिला कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व पीठासीन अधिकारी पंकज कुमार सिन्हा ने फैसला देते हुए आरोपी हिरेंद्र वर्मा पिता वसंत वर्मा (20) निवासी ग्राम पिपरभट्ठा को धारा 302 के तहत दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज कुमार मिश्र ने पैरवी की।

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जानकारी के अनुसार, बेमेतरा थाना क्षेत्र के पिपरभट्ठा गांव निवासी अनुसुइया रजक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना के दिन वह खाना खाकर अपने पति पुनीत रजक एवं बच्ची कंचन रजक के साथ घर में सोई थी कि रात में लगभग 12:30 बजे गांव के रहने वाले हिरेन्द्र ने घर आकर अश्लील गाली देते हुए दरवाजा खटखटाया। तब प्रार्थिया का पति पुनीत रजक दरवाजा खोलकर बोला कि गाली क्यों दे रहे हो, तब आरोपी हिंरेंद्र जबरदस्ती उसके घर के अंदर प्रवेश कर प्रार्थिया के पति पुनीत रजक को अश्लील गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की और गली में ले जाकर सब्जी काटने के चाकू से पुनीत रजक के पेट में दो बार वार किया और उसके बांये हाथ की कलाई के पास चाकू से मारा, जिससे पुनीतराम घायल हो गया।

पूरी घटना उसकी पत्नी और बेटी कंचन रजक के सामने हुई। उन्होंने बीच-बचाव किया। इसके बाद परिवार के लोगों ने घायल को निजी वाहन में इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्रार्थिया अनुसुइया रजक की सूचना के आधार पर बेमेतरा थाना में अपराध दर्ज किया गया। इलाज के दौरान घायल पुनीतराम रजक की मौत मेकाहारा अस्पताल रायपुर में हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। फिर आरोपी को पकड़कर न्यायालय पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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