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कालीचरण महाराज पर गिरफ्तारी की तलवार: छत्तीसगढ़ में केस दर्ज, बघेल बोले- सख्त कार्रवाई होगी, महाराष्ट्र में राष्ट्रद्रोह के केस की मांग

Mon, 27 Dec 2021 05:08 PM IST
सुरेंद्र जोशी रायपुर/मुंबई

सार

Fir against Kali Charan Maharaj :  कालीचरण महाराज के खिलाफ रविवार रात रायपुर के टिकरापारा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना) और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
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कालीचरण महाराज - फोटो : Amar ujala
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विस्तार
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिंदूवादी नेता कालीचरण महाराज पर भड़क उठे। बघेल ने कहा कि यदि कोई पाखंडी सोचता हो कि वह राष्ट्रपिता को गाली देकर और समाज में जहर फैलाकर सफल हो जाएगा तो वह भ्रम में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कालीचरण महाराज के बयान का मुद्दा सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा और उनकी कड़ी आलोचना की गई। 

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बघेल ने कहा कि यदि ऐसे बयान देकर किसी ने लोगों को भड़काने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।  छग के सीएम बघेल ने सोमवार को हिंदी में ट्वीट किया, 'बापू को गाली देकर और समाज में जहर फैलाकर, यदि कोई पाखंडी सोचता है कि वह अपने इरादे में कामयाब होगा तो, यह उसका भ्रम है। उनके नेताओं को भी सुन लेना चाहिए कि जो भी भारत व सनातन संस्कृति की आत्मा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा न तो संविधान उसे बख्शेगा और न ही जनता उसे मंजूर करेगी।'

बघेल ने इससे पहले रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में इतना बड़ा बयान दिया गया है लेकिन भाजपा नेताओं की तरफ से मामले में एक भी बयान नहीं आया है। भाजपा मौन है। ये धरती शांति की है, जो भी ऐसे बयान देकर लोगों को भड़काने के प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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सीएम बघेल ने कहा कि विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। 

इन धाराओं में केस दर्ज
रायपुर के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कांग्रेस के एक नेता की शिकायत के आधार पर कालीचरण महाराज के खिलाफ रविवार रात रायपुर के टिकरापारा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना) और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। रायपुर के रावण भाटा मैदान में दो दिनी धर्म संसद के समापन के अवसर पर कालीचरण महाराज ने रविवार को महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। 

महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं संत कालीचरण
संत कालीचरण महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई में रुचि नहीं थी, इसलिए माता-पिता ने इंदौर भेज दिया था। यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। यह वही संत हैं, जिनका पिछले साल शिव तांडव स्रोत करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। 

देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग
महाराष्ट्र सरकार ने संत कालीचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और मांग की कि धर्मगुरु पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, सत्य, अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नहीं सकते. बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं।

बिना नाम लिए राहुल ने साधा निशाना
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों की आलोचना की। उन्होंने कहा राष्ट्रपिता के विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी उद्धृत करते हुए कहा, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कभी कैद नहीं कर सकते।

पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को तलब किया
इस बीच पाकिस्तान ने सोमवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रभारी उच्चायुक्त को तलब किया और हाल में हरिद्वार में आयोजित एक सम्मेलन में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों पर चिंता व्यक्त की।

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