चंडीगढ़। वर्ष 2022 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत नें मंगलवार युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी की पहचान पंचकूला के सतिंदर सिंह उर्फ सन्नी के रूप में हुई है । उसके खिलाफ सेक्टर-34 थाना पुलिस ने वर्ष 2022 में किडनैपिंग, कई बार रेप करने और पाेक्साे एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
वर्ष 2022 में जब दोषी ने घटना को अंजाम दिया तब लड़की की उम्र 16 साल थी। इस मामले में सन्नी के अलावा एक नाबालिग भी आरोपी था। उसने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था जिसे पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जीरकपुर थाना पुलिस की जीरो एफआईआर के आधार पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। पुलिस को पीड़िता के पिता ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। कुछ दिनों बाद नाबालिग जीरकपुर के पास गांव झुरहेड़ी से मिली थी। किशोरी ने बयान दिया था कि नाबालिग दोषी उसे अपने साथ होटल ले गया जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह उसे होटल में ही छोड़कर चला गया। अगले दिन सतिंदर उर्फ सन्नी ने भी उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।
24jjrp15- बेरी। कार्यक्रम को संबोधित करते इंद्रेश कुमार। स्त्रोत- आयोजक- फोटो : udhampur