राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, प्लॉट नंबर-5बी, सेक्टर-19बी, चंडीगढ़
ऐसे करें शिकायत-
- नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 0172-2700183 पर कॉल कर सकते हैं।
- वेबसाइट http://www.nationalconsumerhelpline.in/ पर लॉगइन करके भी कंप्लेंट रजिस्टर कॉलम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- सेक्टर-19 स्थित फोरम में एक सेंट्रलाइज्ड शिकायत केंद्र बनाया गया है, जहां जाकर कोई भी केस फाइल करने संबंधी जानकारी ले सकता है।
- जिले के उपभोक्ता फोरम में जाकर लिखित शिकायत कर सकते हैं।
ऐसे दें लिखित शिकायत
एक सादे कागज पर निर्धारित शुल्क के साथ खुद या वकील के जरिए तीन कॉपी के सेट में शिकायत दाखिल कर सकते हैं। शिकायतकर्ता व विपक्षी का नाम, पता, शिकायत का कारण, कब हुआ विवाद और मांगी गई क्षतिपूर्ति का विवरण भी प्रमाण के साथ देना जरूरी है। फोरम के पक्ष में पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए शुल्क जमा होगा। दुकानदार, कंपनी, डीलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत की जा सकती है।
ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए
शिकायत के साथ कैश मेमो, रसीद की कॉपी, बिल, गारंटी या वारंटी कार्ड, कंपनी या दुकान के खिलाफ की गई शिकायत का सबूत देना होगा।
20 लाख रुपये तक के मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम। 20 लाख से 1 करोड़ रुपये के मामले में राज्य उपभोक्ता फोरम और 1 करोड़ रुपये से अधिक के प्रकरण में राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, नई दिल्ली में शिकायत की जाएगी।
आर्थिक रूप से तय होगी फीस
- 5 लाख रुपये तक कोई फीस नहीं
- 5 लाख से 10 लाख तक के लिए 200 रुपये।
- 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के लिए 400 रुपये।
(स्टेट कमीशन)
- 20 लाख से 50 लाख तक के लिए 2000 रुपये।
- 50 लाख से 1 करोड़ तक के लिए 4000 रुपये।
(नेशनल कमीशन)
- 1 करोड़ से अधिक रुपये के लिए 5000 रुपये।
स्टेट कमीशन का डिस्पोजल रेट देश में सबसे ज्यादा है। चंडीगढ़ का फोरम सबसे एडवांस है, लेकिन फिर भी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। हमारी कोशिश है कि उपभोक्ता अधिकारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
- जस्टिस जसबीर सिंह(रिटा.), प्रेसिडेंट, एससीडीआरसी