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स्थानीय रोजगार कानून पर हाईकोर्ट की रोक: दुष्यंत चौटाला बोले- हरियाणवी युवाओं के रोजगार के लिए हम लड़ते रहेंगे

Thu, 03 Feb 2022 10:05 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

स्थानीय रोजगार कानून पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोक हटवाने के लिए जल्द ही जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)
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विस्तार
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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा। हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलाकर रहेंगे। वह अदालत के स्थगन आदेश की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ आदेश का विश्लेषण करेंगे। स्टे हटवाने के लिए जल्दी जरूरी कदम उठाएंगे।

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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद सरकार जल्दी अगला कानूनी कदम उठाकर कानून को लागू करवाएगी। उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं। यह पूरी तरह सांविधानिक रूप से दुरुस्त कानून है। वह खुद और जननायक जनता पार्टी नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। 

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डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में स्थापित उद्योग यहां के संसाधनों और ढांचागत सुविधाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के समझौते का भी हिस्सा होता है, जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया से राहत लेकर इस कानून को लागू करवाया जाएगा। किसी अन्य स्थिति में भी हरियाणा के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में हिस्सेदारी जरूर दिलवाई जाएगी, भले उसके लिए कोई अन्य रास्ता या प्रावधान अपनाना पड़े। स्थानीय रोजगार कानून से जुड़े अहम पहलू

  • नवंबर, 2020 में हरियाणा विधानसभा में कानून से जुड़ा विधेयक पारित किया गया
  • 26 फरवरी 2021 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली
  • 2 मार्च 2021 को सरकारी गजट में इसे प्रकाशित किया गया
  • श्रम विभाग ने नवंबर 2021 में इसकी अधिसूचना जारी की
  • 15 जनवरी 2022 से यह कानून लागू हो गया
  • श्रम विभाग के पोर्टल पर 10 हजार से अधिक युवा रोजगार के लिए आवेदन कर चुके
  • 23 हजार से अधिक कंपनियां सरकार को अपने कर्मचारियों की जानकारी दे चुकीं

जजपा के चुनाव घोषणा पत्र में था यह वादा

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भाजपा सरकार में सहयोगी जजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी रोजगार देने का वादा किया था। 2019 में गठबंधन सरकार बनाने के बाद जजपा ने 2020 से ही इस पर काम शुरू कर दिया। 2021 में कानून बनाकर 2022 से इसे लागू करने का काम किया। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इसमें विशेष रूचि ले रहे हैं। उनके इस कानून से युवाओं की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 

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