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Chandigarh News: पंचायत चुनाव के लिए एक अक्तूबर तक बनवा सकते हैं वोट

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-फाॅर्म नंबर 1 के साथ किया जा सकता आवेदन, बाजवा ने आयोग के समक्ष उठाया मामला
-वार्डबंदी व आरक्षण संबंधित जटिलताओं को दूरे करने की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में लोगों के पास मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का एक और मौका है। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए 1 अक्तूबर का समय दिया है। लोग आयोग की वेबसाइट www.sec.punjab.gov.in पर जाकर फॉर्म नंबर 1 प्राप्त कर सकते हैं और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस संबंध में जानकारी। बाजवा ने शनिवार को पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों व लोगों को पेश आ रही समस्याओं को राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी के समक्ष उठाया और इनका समाधान करने की अपील की।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जा सकता है, जो इस पर तीन दिन के अंदर फैसला लेंगे। फॉर्म को स्वीकृति मिलने के साथ ही संबंधित व्यक्ति को पंचायत चुनाव में वोट का अधिकार मिल जाएगा।
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पुराने एससी प्रमाण पत्र ही होंगे मान्य
बाजवा ने आयोग से मांग की कि मतदाता सूची, वार्डबंदी व आरक्षित सीटों की सूची जिले के उपायुक्त की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए, क्योंकि इनके उपलब्ध न होने के चलते आम लोगों व उम्मीदवारों दोनों में ही भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के उम्मीदवारों को एक नया एससी प्रमाण पत्र देने के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आमतौर पर जन्म के समय इसे जारी किया जाता है, जो पूरे जीवनकाल में वैध रहता है, इसलिए पुराने प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि एनओसी को लेकर उम्मीदवार का किसी भी तरह का बकाया है तो उसे नामों की छंटनी से पहले तक जमा करवाने की समय दिया जाना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस नेता तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, बलबीर सिंह सिद्धू और मदन लाल आदि नेता मौजूद थे।
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