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चंडीगढ़: पटाखा चलाने पर खानी पड़ेगी जेल की हवा, 550 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, आपातकाल में इन नंबरों पर करें कॉल

Thu, 04 Nov 2021 11:58 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

दमकल विभाग ने भी दिवाली के मौके पर शहर में किसी भी तरह की आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार सेक्टर-19, 22, 35, 15, 46 समेत अन्य जगहों पर दमकल गाड़ियों को तैनात कर दिया गया है। दमकल कर्मियों की मोटरसाइकिल से गश्त करने की भी ड्यूटी लगाई गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिवाली पर आज पटाखे चलाने पर जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ में पटाखों की बिक्री और चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। नियम तोड़ने वालों पर आईपीसी की धारा-188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने आदेश जारी कर दिया है। 

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उधर, यूटी पुलिस ने भी आदेश का पालन कराने के लिए कमर कस ली है। हालांकि पंचकूला में ग्रीन पटाखों की मंजूरी है जबकि मोहाली में पटाखों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पटाखे चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग ने गुरुवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में करीब 550 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इनमें डिवीजन के डीएसपी, सभी 16 थानों के प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज व इंस्पेक्टरों समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं, त्योहार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।

सेक्टर-17, 18, 19, 22, 34 के अलावा अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में यातायात व्यवस्था संभालने और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि बाजार में कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु नजर आए तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दें। 

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चंडीगढ़ ट्रैफिक एसएसपी मनीषा चौधरी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस भीड़भाड़ वाली जगह समेत अन्य जगहों पर मुस्तैद रहेगी। जगह-जगह चेक प्वाइंट तैयार किए गए हैं। सुरक्षा के मददेनजर सभी 16 थानों के इलाकों में नाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर की सीमाओं पर भी विशेष नाके लगाए जाएंगे।  

पटाखे चलाते पकड़े गए तो ये है सजा का प्रावधान
आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। पहला अगर आदेश का उल्लंघन करते हैं या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। दूसरा, अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को खतरा होता है तो आप को कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत भी अधिकतम दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। हालांकि, मोहाली में पिछली बार भी पटाखे बिके और चलाए गए थे और इस बार बिक्री होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है।
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आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें कॉल
कंट्रोल रूम 112    
सेक्टर 3 थाना         2740254
सेक्टर 17 थाना       2773951
सेक्टर 34 थाना       2662697
सेक्टर 36 थाना       2662995
सेक्टर 31 थाना        2638698
सेक्टर 39 थाना         2690906
सेक्टर 26 थाना         2790594
मलोया थाना            2643213
सेक्टर 19 थाना        2775173
सेक्टर 11 थाना         2747066
सेक्टर 26 थाना         2790594
सारंगपुर थाना            2680927
मनिमाजरा थाना         2734082
मौलीजागरा थाना        2738388
सेक्टर 49 थाना        2674230
इंडस्ट्रियल एरिया थाना  2657344
दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई पटाखा चलाते पकड़ा गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। - रामगोपाल, डीएसपी चंडीगढ़ पुलिस।
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