चंडीगढ़ ट्रैफिक एसएसपी मनीषा चौधरी के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस भीड़भाड़ वाली जगह समेत अन्य जगहों पर मुस्तैद रहेगी। जगह-जगह चेक प्वाइंट तैयार किए गए हैं। सुरक्षा के मददेनजर सभी 16 थानों के इलाकों में नाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर की सीमाओं पर भी विशेष नाके लगाए जाएंगे।
पटाखे चलाते पकड़े गए तो ये है सजा का प्रावधान
आईपीसी की धारा-188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। पहला अगर आदेश का उल्लंघन करते हैं या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। दूसरा, अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को खतरा होता है तो आप को कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत भी अधिकतम दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। हालांकि, मोहाली में पिछली बार भी पटाखे बिके और चलाए गए थे और इस बार बिक्री होगी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है।
आपात स्थिति में इन नंबरों पर करें कॉल
कंट्रोल रूम 112
सेक्टर 3 थाना 2740254
सेक्टर 17 थाना 2773951
सेक्टर 34 थाना 2662697
सेक्टर 36 थाना 2662995
सेक्टर 31 थाना 2638698
सेक्टर 39 थाना 2690906
सेक्टर 26 थाना 2790594
मलोया थाना 2643213
सेक्टर 19 थाना 2775173
सेक्टर 11 थाना 2747066
सेक्टर 26 थाना 2790594
सारंगपुर थाना 2680927
मनिमाजरा थाना 2734082
मौलीजागरा थाना 2738388
सेक्टर 49 थाना 2674230
इंडस्ट्रियल एरिया थाना 2657344
दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई पटाखा चलाते पकड़ा गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। - रामगोपाल, डीएसपी चंडीगढ़ पुलिस।