हरियाणा में अब कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्राध्यापक ही नियुक्त होंगे।
प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत यह प्रावधान बनाया गया है। अगर किसी प्राध्यापक की आयु 30 जून को 50 वर्ष से कम है तो स्थानांतरण के लिए कन्या स्कूल का चयन न करे अन्यथा इन स्कूलों का विकल्प चुनने वालों के स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने स्कूलों में कार्यरत पीजीटी अध्यापकों (प्राध्यापक वर्ग) से नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत जिला, जोन एवं विद्यालय की वरीयता के अनुसार विकल्प भरकर आठ जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी गई है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि एकल सेक्शन उच्च विद्यालयों के अलावा प्राध्यापकों की सभी रिक्तियां स्थानांतरण विकल्पों के लिए उपलब्ध रहेंगी। जो प्राध्यापक पहले ही अपना विकल्प दे चुके हैं, इसमें संशोधन के लिए मौका दिया गया है।
2008 में छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर बनी थी पॉलिसी
एडिशनल चीफ सेकटरी एजुकेशन पीके के मुताबिक 2008 में स्कूल में एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। परिजनों ने काफी रोष जताया तो ये पॉलिसी बनाई गई थी। 2012 में इसे कंटीन्यू किया गया और 2016 में भी कंटीन्यू रहेगा। इसमें कुछ नया बदलाव नहीं है।