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Chandigarh News: ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बने दो नए विनियम

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एचईआरसी के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा
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एचईआरसी ने इस संबंध में बनाए नए विनियम
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चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के दो नए विनियम बनाए हैं। इसमें 200 किलोवाट तक लोड के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में बिजली वितरण निगमों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड से मदद की जाएगी। वहीं, डिस्कॉम्स के सीएसआर फंड में कमी की स्थिति में प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) की याचिका में इसका दावा कर सकती हैं।

एचईआरसी के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा व सदस्य मुकेश गर्ग ने इस संबंध में एक जनसुनवाई की थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नए विनियमों का नोटिफिकेशन करवा दिया गया। यह विनियम पूरे हरियाणा में लागू हो गए हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा अब 10 किलोवाट तक के क्षमता के रूफटॉप सोलर के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त को खत्म कर दिया है। 10 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम के लिए पूर्ण रूप से सही आवेदन, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना ही स्वीकृत माने जाएंगे। उपभोक्ता के स्वीकृत लोड में कोई भी आवश्यक बढ़ोतरी यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की ओर से की जाएगी।
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तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान इन विनियमों में नामांकित रूफटॉप सिस्टम क्षमता और उपलब्ध डीटी लोडिंग से संबंधित आवेदनों में किसी प्रकार की कमियां मिलने पर यूएचबीवीएन एवं डीएचबीवीएन की ओर से आवेदक को 15 दिनों में ईमेल या एसएमएस से सूचित किया जाएगा। आयोग के इन दोनों नए विनियमों से ग्रीन एनर्जी को बल मिलेगा और हरियाणा को भारत सरकार से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाले लक्ष्य को पूरा करना भी आसान होगा।
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