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F-Bar Firing: बयान से मुकरे तीनों मुख्य गवाह, 2018 में सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार की जन्मदिन पार्टी में हुई थी फायरिंग 

Fri, 08 Jul 2022 12:28 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़

सार

तीनों घायलों ने जिला अदालत को बताया कि गोली चलने के साथ ही वहां काफी भगदड़ मच गई थी। उन्हें गोली लगी जरूर थी लेकिन भगदड़ की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि गोली किसने चलाई।
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एफ बार फायरिंग - फोटो : Social Media
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विस्तार
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चंडीगढ़ में वर्ष 2018 में सेक्टर-26 स्थित एफ बार डिस्क में सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार रहे सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में हुए गोलीकांड मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला अदालत में हुई। इस दौरान तीनों मुख्य गवाह जयदीप, दीपक और योगेश्वर अपने बयानों से मुकर गए। 

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इस गोलीकांड में योगेश्वर, जयदीप और दीपक घायल हुए थे। तीनों ने गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि गोली चलने के साथ ही वहां काफी भगदड़ मच गई थी। उन्हें गोली लगी जरूर थी लेकिन भगदड़ की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि गोली किसने चलाई। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में घटना के बाद इन तीनों गवाहों ने अदालत में कहा था कि उन पर रिंकू व चेतन मुंजाल ने अपनी पिस्टल से गोलियां चलाईं थीं। 

पुलिस ने इस मामले में एफ बार डिस्क के मालिक गुनकरण समेत डड्डूमाजरा निवासी रिंकू, सेक्टर-50 निवासी चेतन मुंजाल, सेक्टर-55 निवासी राजेश कुमार पासवान, सेक्टर-51 स्थित पुलिस सोसाइटी के निवासी अर्जुन ठाकुर और जीरकपुर निवासी रोहित भारद्वाज उर्फ रिम्मी के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के मामला दर्ज किया था। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने सहदेव सलारिया को इस मामले से दूर रखा है। पुलिस ने न तो उन्हें आरोपी बनाया और न ही गवाह। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

अदालत में दिखाई जाएगी सीसीटीवी फुटेज  

गवाहों के मुकरने पर सरकारी वकील ने आपत्ति जताते हुए अदालत में घटना की सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई पर वह फुटेज दिखाई जाएगी ।

यह था मामला

मामले के अनुसार 19 नवंबर 2018 को एफ बार डिस्क में सहदेव सलारिया की जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही थी। इसी दौरान वहां दो गुटों में झगड़ा हो गया। इसमें गोलियां चलने से तीन लोग घायल हो गए। पार्टी में शहर के तत्कालीन मेयर के अलावा कई अन्य नेता भी मौजूद थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-307, 506, 146, 148, 149 व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

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