- दोपहर 2 बजे तक किराना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा आदि की दुकानें खुलेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी
- कैमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणो की दुकानें खुली रहेंगी
- पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोई रोकेगा तो सिर्फ बताना होगा कि कहां और क्यों जा रहे हैं
- सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
- सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र और डिस्पेंसरी खुली रहेगी
- विवाह की अनुमति, लेकिन 20 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 10 की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
- रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होल डिलिवरी की ही अनुमति होगी
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए
0172-2700076 और
0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और
http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।