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500 रुपये से अधिक जुर्माने का प्रावधान नहीं, निगम वसूल रहा 5000

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चंडीगढ़। इस महीने होने वाली सदन की बैठक में नगर निगम अपने ही निर्णय को बदलने के लिए एजेंडा लेकर आ रहा है। इसमें शहर के पार्कों में कुत्तों को घुमाने पर पांच हजार की जगह मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगाने पर चर्चा होगी। पेट बायलॉज के अनुसार, इससे ज्यादा राशि किसी से नहीं ली जा सकती है। शेष शुल्क पहले की ही तरह रहेंगे।
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वर्ष 2018 में सदन की 259वीं बैठक में एक एजेंडा लाया गया था। उसमें कुत्तों को पालने व टहलाने में अनदेखी करने वाले लोगों पर जुर्माना बढ़ाने को कहा गया था क्योंकि कुत्तों को पार्कों में टहलाकर लोग गंदगी फैला रहे थे और कुत्तों को पार्क ले जाते समय लोगों को काटने की घटनाएं बढ़ गईं थीं। कई बार विवाद पुलिस तक भी पहुंचा था। इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की संस्तुति करने को कहा गया ताकि लोगों में डर रहे। एजेंडा को सदन में पास करने के बाद प्रशासन के पास भेजा गया था। प्रशासन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। अब निगम का कहना है कि उस समय नियमों को नहीं देखा गया और जुर्माना गलत तरीके से बढ़ा दिया गया। नियमानुसार 500 रुपये से ज्यादा जुर्माना लगाया ही नहीं जा सकता है।
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कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये
शहर में कुत्ते पालने वालों की संख्या काफी है। लोग यहां कुत्तों को लेकर काफी गंभीर भी रहते हैं। पहले कुत्तों को पालने के लिए निगम मात्र 200 रुपये में पंजीकरण करता था लेकिन नए नियम के अनुसार, कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये कर दिया गया।
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