हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद खेल विभाग की उप निदेशक ने दी जानकारी
खेल विभाग व पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को हाईकोर्ट कर चुका है तलब
चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र के ठोल ग्राम पंचायत में 2009 में प्रस्ताव पास करने के बावजूद स्टेडियम का निर्माण न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब इसका निर्माण पूरा करने की समय सीमा हरियाणा सरकार ने इस साल के अंत की बताई है। खेल विभाग की उप निदेशक निर्मला ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए यह जानकारी दी है।
अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कुरुक्षेत्र निवासी कुलबीर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि ठोल गांव में स्टेडियम बनाने के लिए प्रस्ताव हुआ था और पंचायत ने 4.5 एकड़ भूमि भी इसके लिए मंजूर की थी। इससे जुड़ी राशि मंजूरी के लिए संबंधित विभाग को भेजी गई। देरी के चलते लागत बढ़ गई और अधीक्षण अभियंता पंचायती राज ने इसे रद्द कर नए सिरे से एस्टीमेट बनाने को कहा। मामला लटकता रहा तो हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। हाईकोर्ट ने 2022 में मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक स्टेडियम के निर्माण का औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष बताया था कि नवंबर मेंं राज्यपाल ने चार करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसे पीडब्ल्यूडी से निकालना बाकी है। इस देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब हाईकोर्ट ने खेल विभाग और पीडब्ल्यूडी दोनों के प्रधान सचिव को अगली सुनवाई पर कोर्ट में जवाब के साथ तलब कर लिया था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब हरियाणा सरकार ने निर्माण पूरा करने की समय सीमा इस वर्ष के अंत की बताई है।