इमारत के निर्माण के बाद से रखरखाव से जुड़ा काम न होने का है आरोप
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने अव्यवस्था के खिलाफ दाखिल की है याचिका
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। सेक्टर-27 चंडीगढ़ में मौजूद कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इमारत की बदहाल स्थिति और बदतर हालात पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ने अब कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की जो इमारत है वह खस्ताहाल है। इस इमारत की बदहाल स्थिति को देखते हुए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को बार एसोसिएशन की ओर से मांगपत्र भी दिया गया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हाल ही में चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र ने भारी बरसात का सामना किया और इस दौरान इमारत के बेसमेंट में करीब 7 फुट पानी भर गया था। इससे न केवल कामकाज प्रभावित हुआ बल्कि यहां मौजूद रिकाॅर्ड को भी भारी नुकसान हुआ
। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इमारत की स्थिति को लेकर ध्यान न देने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो केंद्र सरकार की ओर से एडिशन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के बाद से इमारत को बेहतर बनाने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। इसका विरोध करते हुए बार एसोसिएशन ने बताया कि अभी भी टॉयलेट बदतर स्थिति में है। जगह-जगह सीलन है और पानी टपकता है। रेनोवेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने अब बार एसोसिएशन को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।